Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana – बिहार सरकार द्वारा समाज के कल्याण के लिए बहुत सारे योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं आज के समय हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में जातिवाद की समस्या बनी हुई है। लोगों में उच-नीच का भावनाएं है। बिहार सरकार द्वारा जातिवाद को खत्म करने के लिए और लोगों के इन्हीं सोच को बदलने के लिए बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है।
इस योजना के माध्यम से अंतरजातीय विवाह करने वाले विवाहित जोड़ों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए नए विवाहित जोड़े को विवाह एक वर्ष के अंदर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन करना होता है। इस लेख के माध्यम से हम आप सभी को बिहार अंतरजातीय विवाह योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं तथा इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता योग्यता आवेदन प्रक्रिया जरूरी दस्तावेज यह जानकारी भी उपलब्ध कराएंगे।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana क्या है?
हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में जातिवाद की समस्या बनी हुई है और लोग एक दूसरे को ऊंच-नीच की भावनाओं से देखते हैं इन्हें काम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा एक नई योजना की शुरुआत की गई है जिसके माध्यम से यदि कोई व्यक्ति अंतर्जातीय विवाह करता है तो उसे विवाह के बाद बिहार सरकार की ओर से 2.5 लख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। बिहार सरकार द्वारा ऐसे लोगों के लिए बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का संचालन किया जा रहा है जिसके माध्यम से विवाह के 1 वर्ष के भीतर ही यदि आप आवेदन करते हैं। तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
बिहार अंतरजातीय विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पिछले वर्ष के लोगों को समान अधिकार दिलाना तथा राज्य से उच-नीच की भावना को खत्म करना है। इस योजना के माध्यम से लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति भावनाओं में बदलाव होगा और सब समान भाव से समाज में रहना शुरू करेंगे।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के लाभ
- इस योजना का संचालन बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है।
- इस योजना के अंतर्गत सभी विवाहित जोड़े जो अंतर्जातीय विवाह करते हैं उन्हें सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
- इस योजना के माध्यम से लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को इसके पात्रता को पूरा करना होता है।
- अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों को 2.5 लख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
- लोगों के मन से भेदभाव और जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के लिए पात्रता
- इस योजना में केवल बिहार के स्थाई निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।
- विवाहित जोरा का विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए विवाहित जोड़ा को विवाह के 1 वर्ष के अंदर ही आवेदन करना होगा।
- आवेदन करने वाले विवाहित जोड़ा अलग-अलग जाति के होने चाहिए।
- इस योजना के माध्यम से केवल अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों को इनाम मिलेगा।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- चालू मोबाइल नंबर
- मैरिज सर्टिफिकेट
- शादी का फोटो
- बैंक पासबुक
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana मे आवेदन कैसे करे?
- इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर आने के बाद आपको बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना आवेदन फार्म वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने इसका आवेदन फार्म खुलकर आएगा जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट कर लेंगे।
- प्रिंट किया गया आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी को आप सही-सही भरेंगे।
- इसके बाद आप आवश्यक दस्तावेजों की छाया प्रतीक आवेदन फार्म के साथ अटैच करेंगे।
- अब आप आवेदन फार्म को संबंधित विभाग में जाकर जमा करवा देंगे।