UP Vidhwa Pension Yojana 2024: देश में बहुत सी महिलाएं विधवा है, और वे सभी अपने भारत पोषण करने में भी असमर्थ है ऐसे में सरकार ने इन महिलाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए विधवा पेंशन योजना का शुरूआत किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की विधवा महिलाओं को वित्तीय स्थिति सुधार करने के लिए उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है जो की महिलाओं के लिए काफी मददगार साबित होने वाली है।
उत्तर प्रदेश की ऐसी महिलाएं जो विधवा हो गई है और उनके पास कोई आय का साधन भी नहीं है, उन सभी को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है। योजना के माध्यम से महिलाओं को प्रति महीना पेंशन दिया जाएगा इसके लिए पहले ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन करने के लिए आपको कुछ पात्रता योग्यता और दस्तावेजों को पूरा करना होता है जिससे संबंधित जानकारी आपको इस लेख में बताई गई है।
UP Vidhwa Pension Yojana के लाभ
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के बीपीएल कार्ड धारी विधवा महिलाओं को लाभ दिया जाएगा।
- विधवा पेंशन योजना के तहत राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के महिलाओं को लाभ मिलेगा।
- राज्य के विधवा महिलाओं को हर महीने ₹500 की राशि दी जाएगी।
- महिलाएं अपनी छोटी-छोटी जरूरत को खुद से पूरा कर सकती हैं।
- विधवा महिलाएं इसे आत्मनिर्भर और सशक्त बनेगी।
- यदि राज्य की कोई भी विधवा महिला सरकारी पेंशन स्कीम के तहत लाभ प्राप्त कर रही है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
UP Vidhwa Pension Yojana के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य की विधवा महिलाओं को ही मिलेगा।
- महिलाओं का उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए।
- आवेदक के पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए।
- विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज होना चाहिए।
- विधवा महिला पति की मृत्यु के बाद यदि दूसरी शादी कर लेती है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- विधवा महिला को यदि पहले से कोई सरकारी पेंशन मिल रहा है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
UP Vidhwa Pension Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- बैंक पासबुक
- चालू मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
UP Vidhwa Pension Yojana मे आवेदन कैसे करे?
- उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने हेतु सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश सरकार के एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर आने के बाद आपको विधवा पेंशन योजना अप्लाई ऑनलाइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने विधवा पेंशन योजना का आवेदन फार्म खुलेगा।
- अब आप आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे नाम पति का नाम और अन्य व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करेंगे।
- जानकारी को दर्ज करने के बाद आप अपने बैंक संबंधित विवरण को भरेंगे।
- अब आपसे आई संबंधित जानकारी पूछी जाएगी जिसे आप दर्ज करेंगे।
- इसके बाद आप आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करेंगे।
- अंत में फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे।
- इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा।
- रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की सहायता से आप सभी अपने आवेदन की स्थिति को चेक कर सकते हैं।
UP Vidhwa Pension Yojana आवेदन की स्तिथि कैसे देखे?
- विधवा पेंशन योजना के आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए सबसे पहले इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर आने के बाद आपको निराश्रित महिला पेंशन योजना वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर को दर्ज करेंगे।
- दर्ज करने के बाद आप गेट ओटीपी के विकल्प पर क्लिक करेंगे।
- अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा जिसे आप दर्ज करके सबमिट करेंगे।
- इसके बाद आप पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे।
- लॉगिन होने के बाद आपके डैशबोर्ड पर आपके आवेदन की स्थिति खुलकर आ जाएगी।
- इस प्रकार से आप सभी विधवा पेंशन योजना के तहत आवेदन की स्थिति को चेक कर सकते हैं।