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UP Viklang Pension Yojana 2024 – उत्तर प्रदेश राज्य के दिव्यांग जनों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना की शुरुआत प्रदेश समाज के कल्याण विभाग द्वारा किया गया है। जिसके माध्यम से राज्य कैसे व्यक्ति जो शारीरिक रूप से 40% या इससे अधिक विकलांग है उन्हें इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।
यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले व्यक्ति हैं और यदि आप भी शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो आप सभी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकलांग पेंशन दिया जा रहा है। विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आप सभी को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन करने से संबंधित पात्रता, योग्यता, आवेदन की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज इन सभी जानकारी को इस लेख के माध्यम से विस्तार से बताया गया है।
UP Viklang Pension Yojana 2024
उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार द्वारा विकलांगों को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के 40% या उससे अधिक शारीरिक विकलांगता वाले लोगों को आर्थिक सहायता राशि दिया जा रहा है। ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार आ सके। इस योजना के माध्यम से आवेदन करने वाले लोगों को प्रत्येक महीना ₹500 की आर्थिक सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं ताकि उन्हें अपनी जरूरत के लिए दूसरे पर निर्भर ना होना पड़े।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य के सभी विकलांग लोगों को दिया जाएगा जो कि इसके लिए पात्रता को पूरा करते होंगे। यानी कि जो भी व्यक्ति 40% या उससे अधिक विकलांग है उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। पहले इस योजना के लिए ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन होता था लेकिन अभी से ऑनलाइन कर दिया गया है तो आप सभी बहुत ही आसानी से योजना में आवेदन कर सकते हैं।
UP Viklang Pension Yojana के लिए पात्रता
- इस योजना में केवल उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति विकलांग होने चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले लोग को ही दिया जाएगा।
- जिस भी व्यक्ति का विकलांग प्रमाण पत्र बन गया है केवल उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।
- यदि कोई विकलांग नागरिक सरकारी सेवा में कार्यरत है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
UP Viklang Pension Yojana के लाभ
- राज्य के तमाम जरूरतमंद विकलांगों को कोई योजना के माध्यम से मदद मिलता है।
- विकलांग व्यक्तियों को प्रत्येक महीना ₹500 की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है।
- विकलांग लोगों को आजीविका चलाने में मदद मिल रहा है।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
UP Viklang Pension Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- चालू मोबाइल नंबर
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
UP Viklang Pension Yojana के लिए आवेदन कैसे करे?
- सबसे पहले आप सभी को उत्तर प्रदेश एकीकृत सामाजिक पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर आने के बाद आपको दिव्यांग पेंशन योजना वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आप सभी अप्लाई ऑनलाइन के विकल्प पर क्लिक करेंगे।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका आवेदन फार्म खुल जाएगा जिसमें आप सभी जानकारी को सही-सही भरेंगे।
- आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करेंगे।
- अंत में फाइनल सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देंगे और अपना रसीद प्राप्त कर लेंगे।
- अब आपके आवेदन की सत्यापन की जाएगी और सत्यापन पूरा होने के बाद आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।